मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के मामले में गिरफ्तार फैसल खान को मिली जमानत
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मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के मामले में गिरफ्तार फैसल खान को मिली जमानत

वकील ने यह दलील भी दी कि “खान को मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा भोजन-प्रसाद की पेशकश की गई और पुजारी ने उसे आशीर्वाद भी दिया जोकि तस्वीरों से एकदम साफ है. याचिकाकर्ता का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं था

मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के मामले में गिरफ्तार फैसल खान को मिली जमानत

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में नंद बाबा मंदिर परिसर में कथित रूप से नमाज अदा करने के लिए गिरफ्तार किए गए फैसल खान की जमानत की अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसल खान की जमानत की अर्जी मंजूर की. उल्लेखनीय है कि मंदिर परिसर के भीतर नमाज पढ़ने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने के आरोप में फैसल खान के खिलाफ एक नवंबर को मथुरा के बरसाना पुलिस थाना में आईपीसी की धाराओं 153-ए, 295, 505, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


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