दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को हाई कोर्ट ने शनिवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. उन पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप है.
Trending Photos
नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) कानूनी झंझट में फंस गए हैं. उन पर ऑक्सीजन (Oxygen) सिलेंडरों की जमाखोरी का आरोप लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इमरान हुसैन (Imran Hussain) ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टोर करके बैठे हुए हैं और अपने परिचित लोगों को उन्हें बांट रहे हैं. जबकि नियमों के मुताबिक ऑक्सीजन (Oxygen) सीधे अस्पतालों तक पहुंचाई जानी चाहिए और वहां से यह जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए. अर्जी में मंत्री के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है.
इस मुद्दे पर शुक्रवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा. सरकार ने कहा कि वह पूरी तरह नियमों के हिसाब से चलेगी. अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. फिर चाहे वह गौतम गंभीर हो, इमरान हुसैन या कोई ओर.
दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट (Delhi High Court) ने मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) को नोटिस जारी कर दिया. नोटिस में हुसैन को कहा गया है कि वे शनिवार को कोर्ट में उपस्थित होकर बताएं कि उन्हें स्टोर करने के लिए ऑक्सीजन (Oxygen) कहां से मिल रही है. उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे कहीं केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही ऑक्सीजन की जमाखोरी तो नहीं कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर Supreme Court की केंद्र सरकार को फटकार, कहा- कड़े फैसले लेने पर न करें मजबूर
बताते चलें कि ऑक्सीजन (Oxygen) की जमाखोरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने कड़ा रुख अपना रखा है. जगह-जगह छापेमारी कर कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है. वहीं अदालतें लगातार सरकारों से सवाल-जवाब कर रही हैं.
LIVE TV