स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहना जा सकेगा या नहीं? कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
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स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहना जा सकेगा या नहीं? कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

Hijab Case Verdict Latest Update: मुस्लिम छात्राओं की मांग है कि उनको क्लास में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति दी जाए, वो हिजाब को धार्मिक आस्था का हिस्सा बता रही हैं. जबकि कर्नाटक सरकार यूनिफॉर्म संबंधी नियम को लेकर अड़ी हुई है.

फाइल फोटो | साभार- PTI.

बेंगलुरु: हिजाब मामले (Hijab Row) में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की बेंच आज (मंगलवार को) अपना फैसला सुना सकती है. उडुपी (Udupi) के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक ग्रुप की क्लास में उन्हें हिजाब (Hijab) पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू स्टूडेंट भगवा शॉल पहनकर वहां पहुंच गए. ये मुद्दा देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया जबकि सरकार यूनिफॉर्म संबंधी नियम पर अड़ी रही.

  1. मुस्लिम छात्राओं ने दायर की है याचिका
  2. तीन जजों की बेंच सुनाएगी फैसला
  3. हिजाब विवाद देश के कई राज्यों तक पहुंचा

हिजाब मामले पर आज आएगा फैसला

उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के अनुसार, हिजाब मामले से जुड़े केस को मंगलवार के लिए लिस्ट किया गया है और हाई कोर्ट सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुना सकता है.

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मुस्लिम छात्राओं की क्या है मांग?

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई है. इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.

हिजाब विवाद के पीछे है CFI

जान लें कि एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी. इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था.

(इनपुट- भाषा)

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