स्‍कूल में बच्‍चे का यौन शोषण, महिला केयर टेकर को हुई 20 साल की जेल; यूं हुआ खुलासा
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स्‍कूल में बच्‍चे का यौन शोषण, महिला केयर टेकर को हुई 20 साल की जेल; यूं हुआ खुलासा

Woman gets 20 years jail for sexually abusing boy at school: पुलिस को दी गई शिकायत में बच्चे के पिता ने कहा, 'बेटे के शरीर में जलने के निशान देखे थे. पूछने पर बच्चे ने स्कूल की नई केयर टेकर की घिनौनी और खौफनाक हरकत के बारे में बताया.'

सांकेतिक तस्वीर

हैदराबाद: हैदराबाद (Hyderabad) में बच्चे के यौन शोषण (Sexual Abuse) के मामले में एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है. 27 साल की इस युवती को बच्‍चे का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उसे कड़ी सजा सुनाई. युवती उस स्कूल की केयर टेकर (Care Taker) थी जिसने इस बच्‍चे का यौन शोषण स्‍कूल में किया था.

  1. महिला केयर टेकर को 20 साल जेल की सजा
  2. बच्चे के यौन आरोप का दोषी पाई गई थी युवती
  3. 27 साल की केयर टेकर पर कई धाराओं में दर्ज था केस

विशेष अदालत ने किया इंसाफ

इस मामले में रेप (Rape) और पॉक्‍सो एक्‍ट (Pocso Act) की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट ने इस मामले में दोसी उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस ने आरोपी मंजुला पर पॉक्‍सो एक्‍ट समेत आईपीसी की कुछ अन्‍य गंभीर धाराएं लगाई थीं.

2017 में हुआ था अपराध

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक सजा पाई महिला का नाम के ज्‍योति उर्फ मंजुला (K Jyothi Manjula) है. इस मामले में चंद्रयानगुट्टा पुलिस (Chandrayangutta Police) ने दिसंबर 2017 में बच्‍चे के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था. अपनी शिकायत में बच्‍चे के पिता ने कहा था कि उन्‍हें बच्‍चे के शरीर पर जलाए जाने के निशान मिले थे.

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इस पर बच्‍चे ने बताया था कि स्‍कूल की नई केयरटेकर उसे गलत तरह से छूती है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केयरटेकर ने इस अपराध को अंजाम देने के कुछ दिन पहले ही स्‍कूल जॉइन किया जो हमेशा उस बच्चे से बुरा व्यवहार करती थी.

 

 

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