39 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को माना 17 साल का नाबालिग, हुआ रिहा
Advertisement
trendingNow1552728

39 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को माना 17 साल का नाबालिग, हुआ रिहा

यह मामला बिहार के गया शहर से जुड़ा हुआ है. 1980 में यहां पर बनारस सिंह नामक आरोपी को एक होटल में हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बनारस सिंह को नाबालिग ठहराते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: भारतीय न्‍याय व्‍यवस्‍था में एक आरोपी को न्‍याय मिलने में 39 साल का समय लग गया. 39 साल बाद कोर्ट ने माना है कि जिस समय हत्‍या की वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय आरोपी की उम्र 17 साल 6 महीने थी. जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग करार देते हुए रिहा करने के आदेश जारी किए हैं. 

  1. 1980 में हत्‍या के मामले में हुआ था गिरफ्तार
  2. हाईकोर्ट ने आरोपी को दी थी उम्र कैद की सजा
  3. सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

उल्‍लेखनीय है यह मामला बिहार के गया शहर से जुड़ा हुआ है. 1980 में यहां पर बनारस सिंह नामक आरोपी को एक होटल में हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 8 साल चली सुनवाई के बाद 1988 में निचली अदालत ने बनारस सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 

आरोपी बनारस सिंह ने अपने बचाव में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उम्र कैद की सजा को कायम रखा. इसके बाद, आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील यह साबित करने में कामयाब रहे कि वारदात के समय आरोपी बनारस सिंह की उम्र महज 17 साल 6 महीने थी. जिसके चलते, सुप्रीम कोर्ट ने बनारस सिंह को नाबालिग ठहराते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news