Trending Photos
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत (Kanwar Yatra allowed in UP) देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
दरअसल कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खतरे की वजह से कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हैं, लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रहे हैं. यूपी (UP) भी यात्रा को मंजूरी देने वाले प्रदेशों की सूची में शामिल था. हिंदुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. जिसके बाद सीएम ने आदेश दिया था कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें.
ये भी पढे़ं- Corona Update India: कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 38792 नए मरीज; 624 संक्रमितों की मौत
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है. राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड नियमों के तहत कांवड़ यात्रा करने की अनुमति दी है.
इससे पहले कुंभ के आयोजन के दौरान राज्य सरकार के फैसले की चारों तरफ किरकिरी हुई थी. वहीं उड़ीसा की सरकार ने भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सावन के महीने में शुरू होने वाली 'कांवड़ यात्रा' पर रोक लगाई थी.
LIVE TV