Karnataka Hijab Row: हिजाब बैन का विरोध करने पर कॉलेज ने 24 छात्राओं को किया सस्पेंड, फिर गहराया विवाद
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Karnataka Hijab Row: हिजाब बैन का विरोध करने पर कॉलेज ने 24 छात्राओं को किया सस्पेंड, फिर गहराया विवाद

Uppinangady  Government First Grade College: लगता है कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. अभी भी कई स्टूडेंट्स कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांग रहे हैं. इसी कड़ी में उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्राएं, जो हिजाब बैन का विरोध कर रही थीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है.

फाइल फोटो

24 girl students suspended: कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कॉलेज ने 24 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया है. इन छात्राओं ने हिजाब बैन का विरोध किया था. सभी छात्राएं उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की हैं. इन पर गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप है.

हिजाब बैन के खिलाफ किया था प्रदर्शन

मिली जानकारी के अनुसार, सस्पेंड किए गए इन 24 छात्राओं ने पिछले सप्ताह हिजाब प्रतिबंध (hijab ban) और सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था. इसके साथ ही उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार (classes boycott) करने के साथ ही विरोध भी किया था.

कॉलेज कमेटी ने लिया फैसला

इसको देखते हुए कॉलेज कमेटी ने गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर उन छात्राओं को सस्पेंड करने का फैसला लिया. बता दें कि कुछ दिन पहले 7 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया था. जब मीडिया ने उस रिपोर्ट को कवर किया तो उन पर भी हमला किया गया.

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राज्य सरकार ने जारी किए हैं दिशानिर्देश

बता दें कि कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) ने स्कूलों और कालेजों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, एक वर्ग हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थान में प्रवेश की अनुमति मांग रहा है.

हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने स्कूल-कालेज में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था और हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना कोई धार्मिक प्रथा नहीं है. 
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