Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता में डॉक्टर से रेप और फिर मर्डर का मामला अभी तक सुलझ नहीं सका है. जांच की कमान सीबीआई के हाथ में आने के बाद भी कई राज से पर्दा उठना अभी बाकी है.
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Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता में डॉक्टर से रेप और फिर मर्डर का मामला अभी तक सुलझ नहीं सका है. जांच की कमान सीबीआई के हाथ में आने के बाद भी कई राज से पर्दा उठना अभी बाकी है. इस बीच डॉक्टर बेटी के पिता ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को लेक नया खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि वारदात के दिन कॉलेज के पूर्व प्रिसिंपल ने उन्हें कॉल किया था.
उन्होंने हमसे बात नहीं की..
मृत डॉक्टर के पिता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष के बारे में कहा कि हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं. घटना के दिन, उन्होंने हमें फोन किया लेकिन छात्रों ने हमें न जाने के लिए कहा. वह वहां (घटना स्थल) आए लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की.
#WATCH | Kolkata doctor rape-murder case: "...We have not been able to speak with him. The day the incident occurred, he called us but the students told us not to go. He came there (incident spot) but he did not speak with us," says the father of deceased doctor on former… pic.twitter.com/u87u98MXAl
— ANI (@ANI) August 23, 2024
सीबीआई की जांच पर क्या बोला पीड़ित परिवार
कलकत्ता उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के निर्देश पर, उन्होंने कहा, "सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है. लेकिन उन्होंने अभी तक 10 दिनों में इस मामले को अपने हाथ में लेने के बाद कोई अच्छा परिणाम नहीं दिया है. हम मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और सख्त सजा हो."
सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे मदद?
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो उन्होंने कहा, "यदि जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है."
कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट
सीबीआई अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष समेत 5 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है. इनमें 4 डॉक्टर शामिल हैं जिनके साथ घटना वाले दिन मृत डॉक्टर ने खाना खाया था और एक सहायक कर्मचारी भी है. इसके अलावा, कोलकाता हाई कोर्ट ने डॉ. संदीप घोष के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है. जो पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा की जा रही थी. कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच में अब तक की प्रगति की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.
आरोपी को 14 दिन की जेल
मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ने 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का आदेश दिया था. कोलकाता के अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं.