MP: सिंधिया को 'मात' देने वाले BJP सांसद और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला
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MP: सिंधिया को 'मात' देने वाले BJP सांसद और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

सांसद डॉ. केपी यादव और उनके बेटे ने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आय से संबंधित गलत दस्तावेज उपलब्ध कराए थे. 

MP: सिंधिया को 'मात' देने वाले BJP सांसद और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

अशोकनगर: गुना लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद केपी यादव (KP Yadav) और उनके बेटे सार्थक यादव (sarthak yadav) पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. दरअसल, गलत जानकारी देकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में केपीयादव और उनके बेटे पर धारा 420,120बी, 181 एवं 182 के तहत मामला दर्ज हुआ है. बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद केपी यादव ने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए क्रीमीलेयर से बाहर का पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाया था. वहीं, इस मामले में गुना संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद डॉ. केपी यादव एवं उनके बेटे सार्थक यादव पर रविवार रात को अशोकनगर कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सांसद डॉ. केपी यादव और उनके बेटे ने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आय से संबंधित गलत दस्तावेज उपलब्ध कराए थे. वहीं, इस मामले में मुंगावली एसडीएम की जांच  के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, गिरिराज यादव की शिकायत पर नवंबर में सांसद केपी यादव एवं उनके बेटे सार्थक यादव के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की थी. मुंगावली एसडीएम ने जांच में पाया था कि दोनों ने ही जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गलत दस्तावेज उपलब्ध कराए थे.

एफआईआर से जुड़ी खास बातें...
2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे केपी यादव.
धारा 420,120 बी,181,182 के तहत मामला हुआ दर्ज.
सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ मामला.
जाति प्रमाण पत्र में आय सम्बन्धी गलत जानकारी देने पर हुई कार्यवाही.
क्रीमीलेयर में आने के बाद भी उसके नीचे की जानकारी दी गई.
8 लाख रुपये से कम कम दर्शायी थी आय.
लाभ लेने के लिए कम आय दर्शायी गयी थी.
सिटी कोतवाली में जीरो एफआईआर पर मामला दर्ज कर मुंगावली थाने में भेजा गया.
सिटी कोतवाली टीआई पीपी मुदगिल बने फरियादी.

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