2018 के दिसंबर माह में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की शुरुआत हुई थी. अब सरकार के दो साल पूरे होने पर रायपुर में सीएम के निवास स्थित कार्यालय पर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई.
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रायपुरः रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के निवास कार्यालय पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. दोपहर 12.40 पर शुरू हुई यह बैठक करीब 1 घंटे चली. जिसमें कईं अहम मुद्दों पर चर्चा कर फैसले लिए गए. छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के लिए बधाई भी दी.
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बैठक के महत्तवपूर्ण 15 पॉइंट्स ये रहे-
1. राज्य शासन के सभी शासकीय विभाग राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री खरीदेंगे. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2020 में प्रस्तावों को भी मंजूर कर लिया गया.
2. छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मान्यता दी गई.
3. गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की विक्रय दर 8 रूपए प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रूपए प्रति किलोग्राम करने के निर्णय पर भी मंत्री परिषद की मुहर लगी.
4. दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव (मोहन नगर) को आवंटित नजूल भूमि के पट्टा निष्पादन की अनुमति प्रदान की गई.
5. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का भी समर्थन किया गया.
6. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति रही.
7. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में संशोधन पर बात हुई. जिसमें मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन कर प्रस्तावित संशोधनों में समिति की सिफारिशें प्राप्त करने का निर्णय लिया गया.
8. नगर पालिका निगमों के अधिकार में खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग करने पर भी बात हुई. जिसके तहत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में भी ढील दी गई.
9. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप पर सदस्यों की सहमति रही.
10. द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-21 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2020 के प्रारूप को मंजूर किया गया.
11. राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया गया. जिसमें रायपुर के शांति नगर की पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई.
12- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक संपत्ति को फ्री होल्ड करने की अनुमति स्थापित शर्तों पर दी जाएगी.
13. छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यो के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ‘ई‘ श्रेणी के मापदण्ड (i) एवं (iv) में संशोधन का निर्णय लिया गया. जिसके तहत मापदण्ड (i) में अब सामान्य क्षेत्रों में स्नातक बेरोजगार युवाओं का पंजीयन होगा. वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का पंजीयन ई श्रेणी में किया जाएगा. जबकि पूर्व में अनुसूचित क्षेत्रों में भी स्नातक उपाधिकारी बेरोजगार युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन किया जा रहा है.
इसी तरह मापदण्ड (iv) में अब ई श्रेणी पंजीयन और प्रतिस्पर्धा ब्लॉक एवं नगर निगम सीमा तक सीमित रहेगी. पंजीयन ब्लॉक स्तर पर होगा तथा संबंधित नगर निगम सीमा क्षेत्र को भी पंजीयन के लिए एक इकाई माना जाएगा. जबकि पहले प्रावधान था कि स्नातधारी जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लॉक अंतर्गत कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते थे.
14. छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य शासन से संप्रभु गारंटी प्राप्त कर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं निर्माण कार्य संपादन की प्रक्रिया का फैसला लिया गया.
15. संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शेष 69 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा अवधि में भी वृद्धि/नवीनीकरण का निर्णय लिया गया. इससे में 235 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की संविदा सेवा में वृद्धि की गई है.
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