आपसी झगड़े और गुस्से के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए उसकी अश्लील फोटो ग्रुप पर शेयर कर दी थी.
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प्रमोद शर्मा/इंदौरः यह खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग व्हाट्सएप्प ग्रुप एडमिन हैं या व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हैं. क्योंकि अगर आप किसी व्हाट्सएप्प ग्रुप के एडमिन हैं ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप भी जेल जा सकते हैं. दरअसल, इंदौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए जेल पहुंच गया, क्योंकि वह एक ऐसे व्हाट्सएप्प ग्रुप का एडमिन था, जिसमें आपसी झगड़े और गुस्से के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए उसकी अश्लील फोटो ग्रुप पर शेयर कर दी थी.
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दरअसल, इस कपल के बीच डिवोर्स का केस चल रहा है, जिसके चलते पति ने पत्नी को बदनाम करने के लिए उसकी फोटोज व्हाट्सएप्प ग्रुप पर शेयर कर दी. जिसके बाद आरोपी पति के साथ ही ग्रुप एडमिन भी जेल पहुंच गया. बता दें पति ने महिला का नाम भी 'अश्लील' के नाम से सेव करके रखा था. वहीं फोटोज वायरल होने के बाद महिला को लोगों के फोन आने लगे, जिससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और जब मामला सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया.
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बता दें पति ने पत्नी को बदनाम करने की नीयत से ग्रुप में आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की थीं. साथ ही साथ ट्रू कॉलर से छेड़छाड़ करके पत्नी की तस्वीरें वायरल कर दीं. पत्नी की अश्लील फोटो वायरल करने के बाद आरोपी पति सहित जेठ और ग्रुप एडमिन को इंदौर जिला कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए जेल भेजा है. बता दें कपल का पारिवारिक न्यायालय में डिवोर्स का केस चल रहा है. उसी को लेकर अपनी पत्नी को बदनाम करने की नीयत से आरोपी पति ने पहले उसके ट्रू कॉलर से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक शब्द में नाम लिखा और उसे एक सोशल मिडिया नामक व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़कर अश्लील मेसेज डाले.
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इसके बाद पीड़िता को लोगों के फोन आना शुरू हो गए. परेशान महिला ने इसकी शिकायत एरोड्रम थाने में दर्ज करवाई. सुनवाई नहीं होने के चलते पीड़िता ने इंदौर जिला कोर्ट में याचिका लगाकर कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की. जांच में पुलिस ने पाया की पीड़िता के पति सन्नी गोलिया, जेठ राजकुमार गोलिया और ग्रुप एडमिन ने पीड़िता से बदला लेने को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे. एरोड्रम पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने तीनो आरोपियों को 28 मार्च तक जेल भेजा है.