इंदौर कोर्ट से खारिज हुई आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका, भोपाल में होगी सुनवाई
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इंदौर कोर्ट से खारिज हुई आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका, भोपाल में होगी सुनवाई

नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बहुचर्चित मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट से खारिज हो गई है.

इंदौर कोर्ट से खारिज हुई आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका, भोपाल में होगी सुनवाई

इंदौर: नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बहुचर्चित मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट से खारिज हो गई है. अब मामले के सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होगी. अपर सत्र न्यायधीश ने याचिका खारिज करने के पीछे क्षेत्रीय अधिकार से बाहर का मामला होने की दलील दी. भोपाल की इस विशेष अदालत में, मध्यप्रदेश के विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है. 

नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक को कल बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. विजयवर्गीय ने जमानत याचिका खारिज करने के जेएमएफसी के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी लेकिन सत्र न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार से बाहर का मामला होने की दलील देकर जमानत याचिका खारिज कर दी है.

 

कल इंदौर पुलिस ने किया था आकाश को गिरफ्तार
जर्जर मकान गिराने गई इंदौर नगर निगम की टीम के साथ बुधवार को विवाद के दौरान शहरी निकाय के एक अधिकारी को क्रिकेट बल्ले से पीटने के मामले में आकाश विजयवर्गीय को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इंदौर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रुचिवर्धन मिश्रा ने बताया कि विजयवर्गीय और 10 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353 (लोक सेवक को भयभीत कर उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिये उस पर हमला), 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (धमकाना), 147 (बलवा) और 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

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