मध्य प्रदेश में ई-पास में संशोधन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh678035

मध्य प्रदेश में ई-पास में संशोधन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

कंट्रोल रूम प्रभारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक गंतव्य जिलों में पहुंचकर व्यक्ति को मेडिकल जांच भी करवाना पड़ेगी. मेडिकल जांच नहीं कराने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सांकेतिक तस्वीर

भोपाल: मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट जिलों में फंसे लोगों के लिए ई-पास जारी करने के संबंध में प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. ये गाइडलाइन राज्य के कंट्रोल रूम प्रभारी आईसीपी केशरी की तरफ से जारी की गई है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक ई-पास के जरिए किसी भी व्यक्ति को दूसरे जिले में एक ही बार जाने की अनुमति मिलेगी.

मध्य प्रदेश: उज्जैन के SP सचिन अतुलकर सहित 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर

कंट्रोल रूम प्रभारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक गंतव्य जिलों में पहुंचकर व्यक्ति को मेडिकल जांच भी करवाना पड़ेगी. मेडिकल जांच नहीं कराने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ई-पास के जरिए किसी भी व्यक्ति को बार-बार दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

जारी दिशानिर्देश के मुताबिक पहले ई-पास इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा, खरगोन में इमरजेंसी में ही पास जारी करने की व्यवस्था थी, लेकिन अब नियमों को शिथिल करते हुए अन्य जिलों में फंसे लोगों को भी पास जारी किये जाएंगे.

MP में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3252, अब तक 193 लोगों की हो चुकी है मौत

आपको बता दें कि जो लोग राज्य के अन्य जिलों में फंसे हुए हैं और राज्य में लौटना चाहते हैं तो वे लोग मैप आईटी पोर्टल (https://mapit.gov.in/covid/) पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकते हैं. ऐसा करने से उनका ई-पास जारी कर दिया जाएगा.

Trending news