Aaadhar Pan Link: आधार से लिंक नहीं है पैन तो इस दिन हो जाएगा बंद, यहां जानें लिंकिंग की पूरी प्रोसेस
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Aaadhar Pan Link: आधार से लिंक नहीं है पैन तो इस दिन हो जाएगा बंद, यहां जानें लिंकिंग की पूरी प्रोसेस

Aaadhar Pan Link: अगर अभी तक आपने आधार कार्ड (Aadhar card) से पैन कार्ड (Pan card) लिंक नहीं किया तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत हैं. नए आदेश के अनुसार, लिंक नहीं होने पर कार्ड डिएक्टिवेट भी हो जाएगा. इससे भारी परेसानी का सामने करना पड़ सकता है. इस लिए हम बता रहे हैं लिंकिंग की पूरी प्रोसेस

Aaadhar Pan Link: आधार से लिंक नहीं है पैन तो इस दिन हो जाएगा बंद, यहां जानें लिंकिंग की पूरी प्रोसेस

Aadhar Pan Link: नई दिल्ली। अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan card) को आधार (Aadhar card) से लिंक नहीं कराया तो समय रहते इस प्रोसेस को पूरा कर लें. अगर आप चूक गए तो 31 मार्च 2023 के बाद आपको पछताना पड़ेगा और 1 अप्रैल से आपको भारी परेसानी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए जरूरी है कि आपका काम रुके आप इस प्रोसेस को पूरा कर लें, क्यों की नए आदेश के अनुसार, आधार से पैन लिंक नहीं होने पर वो 31 मार्च के बाद इन एक्टिव हो जाएगा.

CBDT ने दी जानकारी
इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ट्वीट किया है. इसके अनुसार, 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस लग रही है. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31.3.2023 है. ये तारीख उन सभी के लिए है जो छूट की श्रेणी में आते हैं. इसके बाद भी लिंकिंग नहीं हुई तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

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क्या-क्या परेसानी होंगी
- 5 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड नहीं खरीद सकते
- बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा लेन देन नहीं हो सकता
- पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा
- बिना पैन के म्यूचल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं हो सकता
- शासकीय योजनाओं, सैलरी आदि में परेसानी हो सकती है

लिंक के लिए लगेंगे 1000 रुपये
अब अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक करते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये की फीस देने होगी. उसके लिए भी नियत मसय 31 मार्च 2023 तय किया गया है. अगर इससे पहले लिंक नहीं किया तो समस्या हो सकती है. नीचे हम बता रहे हैं लिंक और फीस की पूरी प्रोसेस...

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आधार-पैन लिंकिंग प्रोसेस
- इनकम टैक्स की वेबसाइट होमपेज में आधार लिंक वाले ऑप्शन पर पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें
- पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा यहां जाकर CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा
- टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) चुने और टाइप ऑफ पेमेंट में (500) Other Receipts को चुनें
- मोड ऑफ पेमेंट चुनने के बाद परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज कर दें और असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें
- ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डालने के बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें
- अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स (Others) में 1000 रुपए भरें और ट्रांजैक्शन पूरा करके PDF डाउनलोड कर लें
- डाउनलोड स्लिप को संभालकर रखें प्रोसेस पूरी होने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा

4 से 5 दिन बाद क्या करना है
- कुछ दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक वाली जगह पर पैन नंबर और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करें
- अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा
- कंटीन्यू पर क्लिक कर आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें, आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें
- अब आपके पास आए एक ओटीपी को दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें. अब एक पॉप अप विंडो आएगी
- पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है
- अब कुछ समय में आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा. इसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं

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