MP में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, CBI जांच में पाए गए अनफिट, सियासत शुरू
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MP में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, CBI जांच में पाए गए अनफिट, सियासत शुरू

Nursing Scam: मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाला मामले में मंगलवार को सरकार ने बड़ा एक्शन लिया. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द और कलेक्टरों को जल्द से जल्द कॉलेजों को सील करने के आदेश दिए. 

MP में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, CBI जांच में पाए गए अनफिट, सियासत शुरू

Madhya Pradesh Nursing Scam: मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला मामले में मंगलवार को नया मोड़ आया. प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 66 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी. सरकार जिला कलेक्टरों को इन कॉलजों को सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कलेक्टरों अनफिट कॉलजों की लिस्ट भेज दी गई है. इससे पहले सोमवार को जिला प्रशासन 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील किया था. 

सीबीआई ने राज्य के 66 नर्सिंग कॉलेजों को अनसूटेबल पाया है. इनमें सबसे ज्यादा 8 कॉलेज बैतूल जिले के हैं. भोपाल दूसरे नंबप पर है. अच्ची बात यह है कि मान्यता रद्द होने के बावजूद इन नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा. सभी छात्रा मध्यप्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से कराई जा रही नर्सिंग परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. हालांकि, परीक्षा के बाद छात्रों को मान्यता प्राप्त कॉलजों में ट्रांसफर लेना होगा. आगे की पढ़ाई वहीं करनी होगी. 

नर्सिंग फर्जीवाड़े पर सियासत तेज
इधर, नर्सिंग घाटाला मामले में सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का मंत्री विश्वास सारंग पर गंभीर आरोप लगाए. नेता प्रतिपक्ष बोले- विश्वास सारंग नर्सिंग घोटाले के सरगना हैं. इनके द्वारा दी गई मान्यताओं वाले कॉलेजों को तत्काल बंद करना चाहिए. विश्वास सारंग के समय 200-250 कॉलेजों को अनुमति दी गई, क्या इन्होंने मंत्री रहते हुए कोई मापदंड देखे? कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं स्कूल के अंदर ही नर्सींग कॉलेज चल रहे हैं, ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, जिसमे मंत्री, नेता और अधिकारियों ने मिलकर 25-25 लाख रुपए खाए हैं.  ये भ्रष्टाचार करके प्रदेश में फर्जी डिग्री, फर्जी अस्पताल, फर्जी नर्स और फर्जी डॉक्टर बनाना चाहते हैं. 

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर HC का बड़ा आदेश
याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आवेदन पर HC ने कहा कि CBI जांच में सूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी.  HC ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए.  जांच में संबंधित जिले के न्यायायिक मजिस्ट्रेट भी CBI के साथ जांच में उपस्थित रहेंगे.  कॉलेज संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच और वीडियोग्राफी होगी. कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल 2024-25 की मान्यता प्रकिया शुरू कर सकती है, लेकिन मान्यता शर्तों के आधार पर ही दी जा सकेंगी. इसके अलावा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में भ्रष्टाचार पर निराशा जताई. CBI ने ही अपने भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचा इसलिए एजेंसी की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाएंगे.

रिपोर्ट: अजय दुबे, भोपाल

 

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