Motor Car Insurance Policy Claim: मोटर बीमा पॉलिसी में क्लेम को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर आज हम आपको कुछ टिप्स और सावधानियां बता रहे हैं. जिन्हें फॉलो करने से एक्सीडेंट और वाहन चोरी के बाद आपके पैसे और समय के साथ संसाधनों का बचत होगी और आप बीमा कंपनी की चिक-चिक से बच पाएंगे.
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Motor Insurance Policy Claim: आजकल लोगों के पास गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है. इसी के साथ वाहन चोरी और सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ गया है. इससे लोगों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है. इससे बचने के लिए लोग वाहन का बीमा कराते हैं. लेकिन, कई बार देखा गया है कि कंपनिया उनका क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं. आज हम आपको बता रहे हैं इस समस्या से बचने के उपाय, जिससे आप भागादौड़ी के साथ ही पैसों के नुकसान से बच जाएंगे.
मोटर बीमा क्लेम इसलिए रिजेक्ट हो सकता है
- अगर आपने वाहन को बीमा लेते समय पर्सलन उपयोग का बताया है और बाद में उसका उपयोग व्यापारिक रूप से किया है तो
- एरिया के बाहर दुर्घटना होती है तो भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है
- अगर घटना के समय शराब या नशीली दवाओं सेवन किया पाया गया तो दावों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा
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रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करें?
सबसे पहले तो ऊपर बताई गई तीन बातों का ध्यान रखें क्योंकि ज्यादातर मामलों में क्लेम इन्हीं कारण से रिजेक्ट होते हैं. इसके अलावा आपको चाहिए का क्लेम सावधनी से भरे और सही कागजात लगाए. कंपनी दस्तावेजों और टर्म-कंडीशन की भी जांच कराती हैं ऐसे में कही ऐसा न हो की आपकी एक छोटी से गलती पैसों पर पानी फेर दे.
कानूनी जानकारी
वाहन की चोरी या दुर्घटना के समय इस बात का ध्यान रखें की सबसे पहले आप शिकायत थाने को दें. इसके बाद बीमा कंपनी को सूचना दें. थानें में दर्ज रिपोर्ट की कॉपी बीमा कंपनी को देनी चाहिए.
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कागजात रखें दुरुस्त
अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो इसे फिट करा रखें है. इसकी जानकारी आपको पॉलिसी रिन्यू कराने के दौरान भी देना होगा. इसके अलावा अपने गाड़ी के सभी कागजात दुरुस्त रखें. सबसे खास बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों को अच्छे से जान लें.