मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav Nomination) को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. आज से पहले और दूसरे चरण का नामांकन शुरू होगा. बता दें नामंकन की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 23 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेगी.
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भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav Nomination) को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. आज से पहले और दूसरे चरण का नामांकन शुरू होगा. बता दें नामंकन की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 23 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेगी. साथ ही इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन भी होगा. पंच, सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं. आज से शुरू होने वाली नामांकन की प्रक्रिया में पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन होंगे. पहला चरण 6 जनवरी 2022 को होगा और दूसरा चरण 28 जनवरी औऱ तीसरे चरण के पंचायत चुनाव 16 फरवरी को होंगे.
प्रदेश की जनता पर 70 करोड़ का भार
पंच और सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण के लिये 11 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 2 फरवरी और तृतीय चरण के लिये 21 फरवरी 2022 को होगी. जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के लिये 22 फरवरी को और जिला पंचायत सदस्यों के लिये 23 फरवरी 2022 को होगी. इस बार होने जा रहे पंचायत चुनाव से राज्य सरकार पर कितना भार पड़ने वाला है ये देखना महत्वपूर्ण है. मीडिया में आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग को इस चुनाव पर करीब 70 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे. हर ब्लॉक पर करीब 22 लाख रुपये खर्च होंगे.
सबसे ज्यादा खर्च यहां होंगे
रिपोर्ट की मानें तो पंचायत चुनाव पर होने वाले खर्च में से खरगोन, बालाघाट, सागर, सतना और रीवा में सबसे ज्यादा रुपये खर्च होंगे. बता दें इन जिलों में अतिसंवेदनशील, संवेदनशील और देहाती इलाके ज्यादा हैं. इससे अलावा निवाड़ी, अलीराजपुर, उमरिया, हरदा और बुरहानपुर में चुनाव का खर्च सबसे कम बताया जा रहा है.
हर वोटर पर 35 रूपए का खर्च
मतदाता की बात करें तो मध्य प्रदेश में पंचायत में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं. इसके हिसाब से देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग हर वोटर पर करीब 35 रुपये खर्च करेगा. इसके साथ पेट्रोल और परिवहन पर 14 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है. चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों के मानदेय और सामग्री का खर्च देखें तो वो करीब 43.67 करोड़ रुपये होगा. इसके अलावा मतदान केंद्र पर लगे कर्मचारियों के खाने का खर्च 7 करोड़ बताया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर 13 दिसंबर यानि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस बीच निर्वाचन आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में प्रथम और द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के लिये 13 दिसंबर से नामांकन-पत्र भरे जाने के निर्देश जारी हो गए हैं. इसी के साथ प्रदेश में अब तक जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, उसे अब 14 दिसंबर को पूरा करेंगे. पंचायत राज संचालनालय की तरफ से इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी से होगा.
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