राज्य गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में पूर्व से जारी दिशा निर्देशों और हाईकोर्ट के निर्णयों को आधार मानते हुए रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी लगाए जाने की बात कही गई थी.
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उज्जैन: मध्यप्रदेश गृह विभाग ने लाउडस्पीकर पर नियंत्रण के संबंध में एक आदेश जारी किया है. इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है जो कि सीहोर का है. वीडियो में मध्य प्रदेश गृह विभाग के उक्त आदेश को उज्जैन के महाकाल मंदिर से जोड़ा जा रहा है. वीडियो में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह की आरती लाउस्पीकर में करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
मंदिर के प्रशासन ने ऐसे किसी भी प्रतिबंध की बात नकारते हुए वीडियो वायरल वाले पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है. आपको बता दें कि मध्यप्रदेश ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि प्रसारण यंत्रों को लेकर राज्य के गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी 2020 को एक आदेश जारी किया था. यह आदेश जिला कलेक्टर सीहोर के नाम से जारी किया गया था. इसमें लाउडस्पीकर को एक निर्धारित अवधि में ही अनुमति प्रदान करने की बात कही गई थी.
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राज्य गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में पूर्व से जारी दिशा निर्देशों और हाईकोर्ट के निर्णयों को आधार मानते हुए रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी लगाए जाने की बात कही गई थी. इस मामले को उज्जैन के महाकाल मंदिर में लाउडस्पीकर से सुबह की आरती पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.