OBC वर्ग को Modi Govt आज दे सकती है बड़ा तोहफा, Lok Sabha में पेश होगा बिल; जानें क्या होगा फायदा
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OBC वर्ग को Modi Govt आज दे सकती है बड़ा तोहफा, Lok Sabha में पेश होगा बिल; जानें क्या होगा फायदा

केंद्र सरकार आज मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के आखिरी सप्ताह के पहले दिन राज्यों को ओबीसी सूची (OBC List) बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश करेगी.

पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है और मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सरकार राज्यों को ओबीसी सूची (OBC List) बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी. हाल में ही कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) अब तक काफी हंगामेदार रहा है और पेगासस व किसान मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं.

  1. सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी
  2. विधेयक को मिल सकता है विपक्ष का समर्थन
  3. राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिलेगा

विधेयक को मिल सकता है विपक्ष का समर्थन

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संसद का अब तक का मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) हंगामेदार रहने के बावजूद 127वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा. हालांकि, हंगामे के बीच संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना सरकार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है. इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट (OBC List) बनाने का अधिकार होगा.

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इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है. संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी केंद्र की याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था.

पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में दिया था कोटा

इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी वर्ग (OBC Category) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षण (Reservation in Medical Education) देने का फैसला किया था. अब सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

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