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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के दफ्तरों में बैठने वाले सभी पुलिसकर्मियों की अब रोज अटेंडेंस लगेगी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) के हालिया आदेश के मुताबिक सभी को इस नए नियम कायदे का पालन करना ही होगा. फरमान की अनदेखी करने यानी शिकायत मिलने पर फौरन सजा देने की बात भी कही गई है.
दरअसल पुलिस कमिश्नर को पता चला कि कई पुलिसकर्मी न तो समय से दफ्तर आते हैं और न पूरे समय सही से ड्यूटी करते हैं. इसी तरह कुछ लोग आते तो टाइम पर हैं लेकिन वो समय से पहले निकल जाते हैं. ऐसी शिकायतों की पुष्टि के बाद अब सभी ब्रांचों के हेड से कहा गया है कि वो सही तरीके से हाजिरी रजिस्टर को मेंटेन करें.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक अब सभी को सुबह 9:30 बजे टाइम पर दफ्तर पहुंचने के साथ शाम 6 बजे तक ईमानदारी से ड्यूटी करनी होगी. इसी तरह थाने में सभी को वर्दी पहनकर आनी होगी, मुख्यालय या अन्य संबंधित दफ्तरों में अनुशासन और सफाई का ध्यान भी रखना होग. किसी को अगर जरूरी काम की वजह से जल्दी जाना हो तो उसे अपने ब्रांच इंचार्ज के साथ डीसीपी साहब को भी इसकी सूचना देगी होगी.
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वहीं जो लोग लगातार दफ्तर आने में लेट हो रहे हैं अब उनकी खैर नहीं क्योंकि उनकी रिपोर्ट अब डीसीपी को तैयार करनी होगी. डीसीपी उनकी अटेंडेंस की रिपोर्ट हर महीने एडिशनल सीपी या जॉइंट सीपी को देंगे. गौरतलब है कि भले ही दिल्ली पुलिस के नए मुखिया यानी सीपी राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दी गई है. जिस पर 26 नवंबर को सुनवाई भी होगी.
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इसके बावजूद वो जिस तरह सालों पुराने ढ़र्रे पर चल रहे सिस्टम को सुधारने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं उसकी तारीफ हो रही है. इससे पहले 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दी थी. नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खंडपीठ ने खारिज की की थी.