मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों से बलात्कार के मामलों में सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि बच्चों से बलात्कार करने वाले दोषियों को नपुंसक बना देना चाहिए। कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'अदालत का मानना है कि बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे।' कोर्ट ने यह टिप्पणी शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान की।
Trending Photos
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों से बलात्कार के मामलों में सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि बच्चों से बलात्कार करने वाले दोषियों को नपुंसक बना देना चाहिए। कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'अदालत का मानना है कि बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे।' कोर्ट ने यह टिप्पणी शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान की।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें देश में सजा के क्रूरतम मॉडल को आकर्षित करती हैं। कोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बच्चों से सामूहिक बलात्कार की विभत्स घटनाओं को लेकर अदालत बेखर और मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती है। जस्टिस एन किरुबकरण ने अपने आदेश में कहा, 'बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) जैसे कड़े कानून होने के बावजूद बच्चों के खिलाफ अपराध बदस्तूर बढ़ रह हैं।' जस्टिस ने कहा, 'अदालत का मानना है कि बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे।'
उन्होंने कहा कि इस बुराई में निपटने में ये कानून बेअसर और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। रूस, पोलैंड और अमेरिका के नौ राज्यों में ऐसे अपराधियों को बधिया करने का प्रावधान है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बधिया करने का सुझाव बर्बर लग सकता है, लेकिन इस प्रकार के क्रूर अपराध ऐसी ही बर्बर सजाओं के लिए माहौल तैयार करते हैं।