स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने वाली बाल वाहिनीयों को लेकर जिला स्तरीय बाल वाहिनी समिति की बैठक में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
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Ajmer: स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने वाली बाल वाहिनीयों को लेकर जिला स्तरीय बाल वाहिनी समिति की बैठक में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. बैठक में सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों के परिवहन कार्य में लगी बाल वाहिनी यों का रजिस्ट्रेशन और उसके समस्त दस्तावेजों को पूर्ण करवाने का जिम्मा संबंधित स्कूलों का होगा. इसी के साथ बाल वाहिनीयों का संचालन करने वाले वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन दिया अनिवार्य होगा.
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वहीं स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उनकी स्कूलों में बच्चे किस वाहन से आते हैं. इसकी संपूर्ण जानकारी जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में व्यवस्थाओं को बिगड़ने से रोका जा सके. जिला स्तरीय बाल वाहिनी समिति की बैठक में आज शिक्षा विभाग के साथ ही परिवहन विभाग चिकित्सा विभाग पुलिस और स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
इस अवसर पर अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने कहा कि स्कूल में आने वाले बच्चों का सुरक्षित परिवहन सभी की प्राथमिकता में शामिल है और ऐसी स्थिति में संबंधित सभी पक्षों को नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए स्कूलों को भी अब इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए. वहीं सरकारी विभागों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि जो नियम बाल वाहिनी को लेकर बनाए गए हैं, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो.