नगर परिषद के मनोनीत पार्षद गौरीशंकर विजय ने बताया कि पट्टा बनाने में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम इस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की की मांग की गई और यह जांच की जाए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं.
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Alwar News: नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने आज पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद द्वारा जारी किए गए फर्जी पट्टों के मामले में कार्य वाहक सभापति सहित दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद नारायण साईंवाल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टे जारी किए जा रहे हैं. जिसमें कार्य वाहक सभापति से लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी लिप्त है.
इस मामले की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने वन विभाग की जमीन पर भी पट्टे जारी कर दिए. इस संबंध में वन विभाग ने भी इन को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए. जिसमें नगर परिषद , जिला प्रशासन, वन विभाग सहित संबंधित अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल होने चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो नगर परिषद के खिलाफ धरने पर बैठ जाएगा.
नगर परिषद के मनोनीत पार्षद गौरीशंकर विजय ने बताया कि पट्टा बनाने में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम इस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की की मांग की गई और यह जांच की जाए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं. इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी पूर्व में पत्र दिया गया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की.
पार्षद पार्षद प्रीतम यादव ने बताया कि आज एसपी को ज्ञापन दिया गया है कि नगर परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवेध पट्टे जारी किए जा रहे हैं. इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए गए हैं. इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में नगर परिषद सभापति सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने बताया कि फर्जी पट्टे नगर परिषद, अलवर द्वारा इन्दर लाल गुर्जर पुत्र मोती लाल गुर्जर निवासी जोहडा पटेल नगर, अलवर राजस्थान के हक में आवासीय (लीज होल्ड) पटटा कमांक 132 दिनांक 26.05.2022 राजस्थान स्टेट गर्वमेण्ट एक्ट, 1961 के एक्ट 20 के अन्तर्गत (आबादी भूमि पर 40 वर्ष व इससे अधिक पुराने कब्जो के पटटे) रामायणी हनुमान मन्दिर के सामने, मौहल्ला जौहडा, पटेल नगर, अलवर राजस्थान की बाबत जारी किया गया है. ये पट्टा जिस भूमि की बाबत जारी किया गया है, वह जगह रिकार्ड में वन विभाग की भूमि दर्ज है. जबकि पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त भूमि को आराजी खसरा नम्बर 364 रकबा 0.67 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी नगर विकास न्यास, अलवर के नाम दर्ज होना जाहिर किया गया है.
ज्ञापन में बताया कि कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद तथा स्टेट ग्राण्ट एक्ट पटटा इंचार्ज राजकुमार सैनी व लिपिक दीपक जोशी वगैरा कार्यवाहक चेयरमैन व तत्कालीन आयुक्त के साथ मिलीभगत कर गलत तथ्यों के आधार पर जारी किया गया है. पटटे की पत्रावली में जिस भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है. उस भूमि वाली जगह के कार्यवाहक चेयरमैन स्वयं पार्षद भी है जो राजनीति में भी अपना अच्छा दखल रखते है.
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ज्ञापन में बताया कि ये पटटा समस्त कानून कायदों को ताक पर रखते हुए विधि विभाग व एटीपी की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर बिना व बिना गूगल लोकेशन लिए जारी किया गया है. यह कि उपरोक्त पटटा नगर परिषद, अलवर के अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलकर फर्जकारी करते हुए जारी किया गया है। जिसके उपरोक्त पटटा जारी किए जाने में शामिल समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है.