Rajasthan News: भीलवाड़ा में चलाया जा रहा "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" अभियान, खाद्य सुरक्षा दल ने लिए 5 खाद्य नमूने
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Rajasthan News: भीलवाड़ा में चलाया जा रहा "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" अभियान, खाद्य सुरक्षा दल ने लिए 5 खाद्य नमूने

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाए जा रहे "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान" के अंतर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल ने भीलवाड़ा शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 5 खाद्य नमूने लिए.

 

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Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाए जा रहे "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान" के अंतर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल ने भीलवाड़ा शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 5 खाद्य नमूने लिए.

खाद्य सुरक्षा जांच दल ने मैसर्स हरे रामा हरे कृष्णा, मिर्ची मण्डी, स्पीनिंग मिल के सामने, भीलवाड़ा से लाल मिर्च (साबुत) का नमूना लिया. मैसर्स-चारभुजा मिष्ठान भण्डार, गोल प्याऊ चौराहा से जलेबी का नमूना लिया. मैसर्स-एस.के. एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट, से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर व धनिया पाउडर के नमूने लिए. सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाया जाएगा. रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सरस ब्रांड घी अवमानक होना पाया गया है.

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शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले में अनवरत रूप से कार्रवाई जारी रहेगी. खाद्य करोबारकर्ताओं को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालों को खुले में नहीं बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईयां इत्यादि ढक कर रखने, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फूड ग्रेड श्रेणी के काम में लेने हेतु निरंतर प्रेरित किया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है.

 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि खाद्य व्यापारियों को दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है.

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