Chittorgarh: ग्राम विकास अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर, मंत्री पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप
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Chittorgarh: ग्राम विकास अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर, मंत्री पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

जिले के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी आज दूसरे दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के कार्यालय के बाहर काले कपड़े पहनकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.) के बैनर तले धरने पर बैठे है. 

ग्राम विकास अधिकारी बैठे धरने पर

Chittorgarh: जिले के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी आज दूसरे दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के कार्यालय के बाहर काले कपड़े पहनकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.) के बैनर तले धरने पर बैठे है.

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.) के जिलाध्यक्ष भारत सिंह ने बताया कि इसी वर्ष जून माह में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री के लिखित आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है. इसलिए हमारी सभी आठों मांगों को सरकार पूरा करते हुए लागू नहीं करती है, तब तक हमारा धरना यूं ही अनवरत जारी रहेगा, फिलहाल यह धरना 10 सितंबर तक जारी रहेगा.

भारत सिंह ने अपनी आठ सूत्रीय मांग पत्र को दोहराते हुए कहा कि हमारी पहली मांग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी सवर्ग की पांचवें और छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600/ किया जाए और 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए. दूसरी मांग के अनुसार संगठन से पूर्व समझौतों की पालना में ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के 14 अनुसार सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सृजित करना और 28 सितंबर 2021 के आदेश में सहायक विकास अधिकारी के समाप्त किए गए 106 कार्यालय पदों को मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के आश्वासन की पालना में पुन: सृजित करना. 

तीसरी मांग के अनुसार जिला केडर परिवर्तन (अंतर जिला स्थानांतरण) के लिए एक बारीय शिथिलता प्रदान करने की पालिसी (मंत्री के द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में 45 दिवस का समय दिया गया था ) जारी करने की मांग रखी गई है. चौथी मांग के अनुसार विगत 2 वर्षों (2020-21) की ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर लंबित पदोन्नतियां करना और रिव्यू डीपीसी करना. पांचवीं मांग में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम-1994 और राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 और माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंड पीठ के निर्णय के विरुद्ध ग्राम विकास अधिकारी पद का चार्ज कनिष्ठ लिपिक को देने के विभागीय आदेश 06 मई 2022 को प्रत्याहारीत किया जाए. 

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छठी मांग के अनुसार ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्यभार पर ग्राम विकास अधिकारियों को विगत 10 वर्षों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रभार भत्ते में की गई कटौतियों के आदेश 08 जून 2022 को प्रत्याहारीत किया जाए. सातवीं मांग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारियों को प्रदत्त कार्यों की समीक्षा और मूल्याकंन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर कमेटी की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वेतन भत्ते और अन्य संसाधनों में वृद्धि को स्वीकृत करना और हमारी आठवीं और अंतिम मांग में ग्राम पंचायतों में विविध ऑनलाइन कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग राज्य सरकार से की गई है.

Reporter: Deepak Vyas

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