सागवाड़ा कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले में पति को दी सजा, दोषी पर लगाया अर्थदंड
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1239749

सागवाड़ा कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले में पति को दी सजा, दोषी पर लगाया अर्थदंड

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कोर्ट ने दो साल पुराने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हत्या मामले में पति को दी सजा

Sagwara: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कोर्ट ने दो साल पुराने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते 7 मई 2020 को उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने दो साल पुराने पत्नी की हत्या के मामले में सजा सुनाई है. मामले के अनुसार सागवाड़ा थाना क्षेत्र के रणथोर निवासी जगदीश पाटीदार अपनी पत्नी वनिता पाटीदार पर संदेह किया करता था और इसी बात को लेकर 7 मई 2020 की रात को जगदीश और उसकी पत्नी वनिता के बीच विवाद हो गया था. 

वहीं यह विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर जगदीश ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वनिता की वहीं मौत हो गई थी और इसके बाद मृतका के पिता लवजी पुत्र वालजी पाटीदार ने सागवाड़ा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी. मामले में सागवाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी पति जगदीश पाटीदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. वहीं मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया था. 

इस मामले में सागवाड़ा थाना पुलिस ने अपने अनुसंधान को पूर्ण करते हुए सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट में आरोपी जगदीश पाटीदार के खिलाफ चालान पेश किया है. इस मामले में सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. अपने फैसले में कोर्ट ने आरोपी पति जगदीश पाटीदार को दोषी करार दिया. वहीं दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Reporter: Akhilesh Sharma

यह भी पढ़ें - 

Sagwara: खडगदा में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के 13 चौखलो का सम्मेलन

अपने जिले की खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Trending news