Rajasthan: भर्ती नियम नहीं होने से वर्ष 1999 से होमगार्ड में भर्ती के साथ ही पदोन्नति पर भी रोक लगी हुई थी.
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Jaipur: राज्य सरकार (State Government) ने होमगार्ड महकमे (Home guard department) को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने पहली बार होमगार्ड में भर्ती नियम बनाए हैं. वर्ष 1962 में होमगार्ड एक्ट बना लेकिन भर्ती नियम नहीं बन पाए. इधर भर्ती नियम नहीं होने से वर्ष 1999 से होमगार्ड में भर्ती के साथ ही पदोन्नति पर भी रोक लगी हुई थी.
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देश में आपदा के समय लोगों को जागरूक बनाने के लिए वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के दौरान होमगार्ड संस्था का गठन किया गया. इसके लिए होमगार्ड एक्ट (Homeguard Act) बनाया गया. एक्ट तो बनाया गया लेकिन उस समय भर्ती पदोन्नति के नियम नहीं बने.
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गृह विभाग के आदेश से हो रही थी भर्ती पदोन्नति
इधर महकमे में भर्ती पदोन्नति के नियम नहीं बने तो 1972 में गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति के निर्देश दिए. इधर विभाग के इस आदेश पर विभाग में भर्ती पदोन्नति होने लगी लेकिन कर्मचारी कोर्ट में पहुंचने लगे. ऐसे में कानूनी अड़चन को देखते हुए वर्ष 1999 में होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद से होमगार्ड अधिकारी कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि भर्ती नियम बनाएं राखी उनकी नियमित रूप से भर्ती पदोन्नति हो सके.
विभाग में कार्यों का विस्तार लेकिन भर नहीं पाए पद
होमगार्ड में भर्ती पदोन्नति पर रोक के बाद विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने लगे हैं. इधर होमगार्ड के कार्यों में विस्तार हुआ लेकिन कर्मचारियों अधिकारियों की कमी से काम प्रभावित होने लगा ऐसे में विभाग की मांग पर पिछले साल विभाग में होमगार्ड भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की. विभाग में सृजित आरक्षी के 233 पद मुख्य आरक्षी के 73 प्लाटून कमांडर के 88 पद खाली है. इनके अलावा मैच में ऐसे कई पद सृजित करने की भी मांग की जा रही है.
इन्हें मिलेगा भर्ती प्रमोशन का फायदा
होमगार्ड में नई भर्ती नियम बनने से आरक्षी, उपचार प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर को फायदा होगा. नियम बनने के बाद इनकी नियमित भर्ती और पदोन्नति हो सकेगी. प्रहरी के सभी पदों पर सीधी भर्ती होती है वही मुख्य प्रहरी के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं. इसी तरह प्लाटून कमांडर के 50% पदों पर सीधी भर्ती और शेष 50% पदों पर पदोन्नति से भरे जाते हैं लेकिन कंपनी कमांडर के सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे.
क्या है खास भर्ती नियमों में
नई भर्ती नियमों राजस्थान होमगार्ड सबोर्डिनेट सर्विस रूल 2021 कहलाएंगे. कार्मिक विभाग में सर्विस रूल की अधिसूचना जारी कर दी है. अब गृह विभाग से अधिसूचना जारी होते ही नियम लागू हो जाएंगे. नई भर्ती रूल्स में डीजी होमगार्ड को अपॉइंटमेंट का अधिकार दिया गया है वहीं, प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) नियुक्ति जारी होगी.