कोर्ट में रोहित के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पुलिस रोहित को गिरफ्तार करना चाहती है. फिलहाल वेकेशनल बेंच ने रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी.
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Jaipur: ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके किसी भी राज्य में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है.
कोर्ट ने कहा कि जब माफी मांग ली गई तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी. इसके अलावा कोर्ट में रोहित के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पुलिस रोहित को गिरफ्तार करना चाहती है. फिलहाल वेकेशनल बेंच ने रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई, उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा झटका है. कांग्रेस शासित इस राज्य की पुलिस नियमों को ताक पर रखकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी. बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी पुलिस को बिना सूचना दिए एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी. एंकर रोहित रंजन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं.
इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस के 10-15 सदस्यों ने रोहित के घर पर तांडव मचाया था. छत्तीसगढ़ पुलिस के सदस्य बिना आई कार्ड और बिना वर्दी के रोहित के घर सुबह 5 बजे पहुंचे. घर के सामानों को तहस-नहस कर दिया. सिक्योरिटी गार्ड्स से भी बदतमीजी की थी.