Jamwaramgarh, Jaipur News: जयपुर के जमवारामगढ़ के केलाकाबास ग्राम पंचायत के चिलपली गांव स्थित करीब 200 बीघा सरकारी सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को न्यायालय तहसील आंधी ने1 माह की सजा सुनाई है. इस दौरान 44 अतिक्रमियों को सजा सुनाई गई है.
Trending Photos
Jamwaramgarh, Jaipur News: जयपुर के जमवारामगढ़ के केलाकाबास ग्राम पंचायत के चिलपली गांव स्थित करीब 200 बीघा सरकारी सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर उपजे विवाद के 44 अतिक्रमियों को एक माह की सजा सुनाई है. आंधी के तहसीलदार राजेन्द्र मीणा ने बताया कि तहसील क्षेत्र के चिलपली गांव में खसरा नम्बर 452/445 अतिक्रमियों ने कच्चा पक्का निर्माण और फसल की बुवाई कर अतिक्रमण किया था. जिस पर पटवारी ने सभी अतिक्रमियों के खिलाफ 91 की रिपोर्ट पेश की थी. जिसके बाद न्यायालय तहसील आंधी ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रत्येक पक्ष का सुनवाई का उचित अवसर दिया था, लेकिन अतिक्रमियों की मनमर्जी को देखते हुए राजस्व टीम का गठन कर सभी अतिक्रमियों को सरकारी सिवायचक भूमि से बेदखल किया था.
तहसील न्यायालय की ओर से अतिक्रमियों के बेदखल और पाबंद करने के बाद अतिक्रमियों ने वापस भूमि पर अतिक्रमण किया. मामले की शिकायत के बाद तहसीलदार ने पटवारी को पूरे मामले की मौके पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. जिसमें पटवारी ने मामले की जांच कर 44 अतिक्रमियों द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट दी. जिसके बाद तहसीलदार ने सभी अतिक्रमियों को मौके से कब्जा हटाने के लिए पाबंद किया गया, लेकिन अतिक्रमियों ने तहसीलदार के आदेश की अनसुनी कर दी. मामले में तहसीलदार राजेन्द्र मीणा ने सोमवार को मौके पर जाकर सुनवाई की. जिस पर सभी अतिक्रमियों को एक माह की सजा सुनाई.
इन्हें मिली सजा
गौरतलब है कि इस सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की बात को लेकर शनिवार को अतिक्रमियों में आपस में झगड़ा हो गया था. मामले में रायसर थाना पुलिस ने 19 जनों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया था. तहसीलदार ने बताया कि चिलपली गांव स्थित सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में बोदू पुत्र भीमा, रामू, रामचन्द्र पुत्र पन्ना, बिरदू पुत्र रामकरण, भैरू और राकेश पुत्र रूड़ा, साधु जगदीश पुत्र रामकरण, मुकेश पुत्र शिंभू, अर्जुन पुत्र श्रवण, रेवड पुत्र महादेव, कालू और शंकर पुत्र जौरा, लक्ष्मण पुत्र रामदेव, बाबूलाल और सुरेश पुत्र मानाराम को एक माह की सजा सुनाई है.
इसी प्रकार छोटू पुत्र नारायण, भरता पुत्र प्रभात, बोदू पुत्र श्योसहाय, रामप्रताप व मूलचंद पुत्र घासी, रामपाल पुत्र भोमा, सरदार पुत्र नारायण, कैलाश और धोलू पुत्र भंभूडा, भैरू पुत्र घासी, तेजपाल, मुकेश, रामस्वरूप व जगदीश पुत्र हरसहाय, मूलचंद पुत्र श्रवण, छोटू पुत्र रामकरण, भोला पुत्र महादेव, अमरा पुत्र भोपा, ग्यारसया पुत्र हरला, कैलाश पुत्र कजोड़, बीलाराम पुत्र प्रभात, रेवड़ पुत्र मुल्या, रामसुख, हनुमान, सूंडा व झूंथाराम पुत्र भोजाराम, मातादीन, फूलाराम पुत्र भोमा को एक माह का कारावास और 50 गुना शास्ती से विधि के तहत दोषी माना है.
Reporter - Amit Yadav
यह भी पढे़ं- गर्लफ्रेंड के न नहाने से दुखी हुआ बॉयफ्रेंड, बोला- बदबू आती है, 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती