Jaipur: 'जन अनुशासन पखवाड़ा' के दौरान पुलिस सख्त, नियमों ना मानने पर कर रही कार्रवाई
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan887029

Jaipur: 'जन अनुशासन पखवाड़ा' के दौरान पुलिस सख्त, नियमों ना मानने पर कर रही कार्रवाई

Jaipur News: DCP ईस्ट अभिजीत सिंह ने बताया कि जयपुर ईस्ट जिले में 24 जगह पर नाकाबंदी की जा रही है. सभी जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त फोर्स लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है.

'जन अनुशासन पखवाड़ा' के दौरान पुलिस सख्त. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Jaipur: राजस्थान में शुरु किए गए 'जन अनुशासन पखवाड़ा' के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सभी पुलिस अधिकारियों को फील्ड में रहकर नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है. 

DCP ईस्ट अभिजीत सिंह ने बताया कि जयपुर ईस्ट जिले में 24 जगह पर नाकाबंदी की जा रही है. सभी जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त फोर्स लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है. हालांकि, वाहन चालकों की ओर से पुलिस को घर से बाहर आने के अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं. लेकिन जो बेवजह घर से बाहर निकल रहा है, पुलिस उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन तक जब्त कर रही है.

ये भी पढ़ें-Corona: Rajasthan में अब 3 मई तक रहेगा Curfew, जानिए किसे मिलेगी छूट

 

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में 3 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है. अब 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह तक कर्फ्यू रहेगा. इस अवधि को सरकार ने 'जन अनुशासन' पकवाड़ा नाम दिया. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संकमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबंधित होंगी. वहीं, जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध इन पर लागू नहीं होंगे. उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ सरकारी कर्मचारियों पर जैसे-

  • जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम.
  • नागरिक सुरक्षा,अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं.
  • सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम.
  • नगर विकास प्रन्यास, विद्युत पेयजल, स्वच्छता.
  • टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे.

ये भी पढ़ें-Jaipur: Ambulance चालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, DM ने तय किया किराया

 

इनके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंग. बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी. राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी.

Trending news