jaipur: बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को कारावास,जानें अदालत ने कितनों सालों की सुनाई सजा
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1241629

jaipur: बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को कारावास,जानें अदालत ने कितनों सालों की सुनाई सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त मोहम्मद तौफीक को पन्द्रह साल की कठोर सजा सुनाई है.

फाइल फोटो.

jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त मोहम्मद तौफीक को पन्द्रह साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा होने पर दोनों पीड़ित बच्चों को चालीस-चालीस हजार रुपए दिए जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि मानव तस्करी निरोधक यूनिट की सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस ने एक फरवरी 2018 को मदीना कॉलोनी स्थित मकान में दबिश दी थी. यहां दो नाबालिगों सहित आठ लोग लाख की चूडियों में नग लगाते मिले.पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उनसे देर रात तक काम कराया जाता है, और भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता. इसके अलावा न तो उन्हें बाहर जाने दिया जाता.ना ही किसी से बात करने दिया जाता है. वहीं बात-बात पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Repoter- Mahesh Pareek

यह भी पढे़ं- उदयपुर हत्याकांड का कराची कनेक्शन, कन्हैयालाल का हत्यारा जाकिर नाइक को मानता था आका

अपने जिले की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें.

 

Trending news