जयपुर में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक सितंबर 2019 को रमेश चन्द्र गुर्जर ने चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि एक दिन पूर्व उसकी मां शांति देवी रोजाना की तरह भैंस चराने के लिए गई हुई थी.
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Jaipur: जिले के सत्र न्यायालय ने जेवर लूटने के लिए वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त बाबूलाल बावरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक सितंबर 2019 को रमेश चन्द्र गुर्जर ने चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि एक दिन पूर्व उसकी मां शांति देवी रोजाना की तरह भैंस चराने के लिए गई हुई थी.
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काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर वह और उसका चचेरा भाई मां की तलाश के लिए गया. दोनों ने रड्या की कोठी के खेतों में देखा की अभियुक्त उसकी मां को घसीटकर नाली की तरफ ले जा रहा था और उन्हें देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया. दोनों ने पास जाकर देखा तो उसकी मां के सीने में गोली लगी थी और खून बह रहा था. वहीं अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया.
रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मां के जेवरात लूटने के लिए अभियुक्त ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter- Mahesh Pareek
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