राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में जांच गए विवादित उत्तरों से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में जांच गए विवादित उत्तरों से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामेश्वर प्रसाद शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट भर्ती (REET exam 2021) को लेकर गत 26 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई. याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए दस प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं. याचिकाकर्ताओं की ओर से सही उत्तरों के साक्ष्य सहित बोर्ड में आपत्तियां भी पेश की, लेकिन बोर्ड ने नियमानुसार उसका निस्तारण नहीं किया.
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इसके अलावा आपत्तियों की जांच के लिए गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई के दौरान बोर्ड की मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से हल किए गए सवालों के जवाब बोर्ड ने गलत माने हैं. जिसके चलते याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हुआ. ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच की जाए और याचिकाकर्ताओं को इनके अंक दिलाए जाए.