अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने घर में पंखे लगाने के लिए रुपए लेने के बाद भी पंखे नहीं लगाने की बात पर हुई हत्या के मामले में अभियुक्त दुकानदार गंगासहाय कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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Jaipur: जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने घर में पंखे लगाने के लिए रुपए लेने के बाद भी पंखे नहीं लगाने की बात पर हुई हत्या के मामले में अभियुक्त दुकानदार गंगासहाय कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि महेन्द्र गुर्जर का धाबास में घर है. उसने इलेक्ट्रिशियन अभियुक्त को घर में पंखे लगाने के लिए रुपए दे रखे थे, लेकिन अभियुक्त लंबे समय से पंखे नहीं लगा रहा था. घटना के दिन 25 अप्रैल 2018 को महेन्द्र गुर्जर अभियुक्त की दुकान पर गया था. यहां दोनों के बीच पंखे नहीं लगाने को लेकर झगडा हो गया.
इसी दौरान अभियुक्त ने आवेश में आकर महेन्द्र गुर्जर के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी. वहीं, अभियुक्त शव को अपने दुकान पर ही छोडकर फरार हो गया. घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई धर्मेन्द्र गुर्जर ने करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter- Mahesh Pareek
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