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जयपुर:महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 महानगर द्वितीय ने जमीन की फर्जी मालिक बताकर रजिस्ट्री कराने वाले अभियुक्त चौथमल को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.वहीं, प्रकरण में भूमि मालिक बन पेश होने वाली महिला मगन कंवर की पूर्व में मौत हो चुकी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दर्शन शाह नाम की महिला की जामडोली तहसील में भूमि है. भूमि की देखरेख के लिए महिला ने चौकीदार लगा रखा था. घटना के दिन तीन जून 2004 को मौके पर पटवारी व गिरदावर ने आकर नापजोख की थी. पूछने पर पटवारी ने बताया कि भूमि को रामविलास नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया है.
पीडित पक्ष ने जानकारी की तो पता चला कि अभियुक्त ने भूमि के फर्जी मालिक के रूप में मगन कंवर को पेश कर भूमि की रजिस्ट्री कराई है. इस दौरान अभियुक्त ने गवाह के तौर पर अपने हस्ताक्षर किए थे. इस पर पीडित पक्ष की ओर से इस्तगासे से जरिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान रामविलास और दूसरी गवाह के तौर पर पेश होने वाली रामविलास की पत्नी सुशीला ने अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी.
Reporter- mahesh pareek