रामनवमी पर आज होने वाला RSS का पथ संचलन स्थगित, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रभावित होने का दिया गया हवाला
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रामनवमी पर आज होने वाला RSS का पथ संचलन स्थगित, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रभावित होने का दिया गया हवाला

करौली हिंसा के बाद राज्य सरकार की तरफ से आगामी त्योहारों और रामनवमी को लेकर धारा 144 लागू की गयी है. जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ और अजमेर समेत कई जिलों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू है. 

फाइल फोटो

RSS Path sanchalan: जयपुर के सांगानेर में आज निकलने वाला संघ का पथ संचलन स्थगित कर दिया गया है. संघ ने अपरिहार्य कारणों से पथ संचलन स्थगित किया है. आज शाम 5.30 बजे से 6.08 बजे तक पथ संचलन निकलना था.

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आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर की ओर से धारा 144 लगाई गयी है. वही रैली जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है. पथ संचलन स्थगित होने के पीछे कानून व्यवस्था और ट्रैफिक रूट प्रभावित होने की बात कही जा रही है.

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दरअसल करौली हिंसा के बाद राज्य सरकार की तरफ से आगामी त्योहारों और रामनवमी को लेकर धारा 144 लागू की गयी है. जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ और अजमेर समेत कई जिलों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू है. इस दौरान एक साथ चार से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं. बता दें कि करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे. जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया. साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं. हालांकि, जिले में अब हालात सामान्य है और कर्फ्यू में ढील दी जा रही है. 

जयपुर में 31 मई तक धारा 144 
जयपुर में 31 मई तक धारा-144 लागू की गई है. बिना पूर्व अनुमति रैली,जुलूस शोभायात्रा नहीं निकाल सकेंगे. रैली,जुलूस , प्रदर्शनी की संबंधित एसडीएम से  अनुमति लेनी होगी. कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्र का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अगर अनुमति दी जाती तो सुबह 6 से रात्रि 10बजे तक दी जाएगी. वहीं, सोश्यल मीडिया पर धार्मिक उन्माद्र,जातिगत द्वेष दुष्प्रचार नहीं करेगा. कलेक्टर राजन विशाल ने ये आदेश जारी किए हैं.

रिपोर्टर- विष्णु शर्मा

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