Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बे और कोतवाली थाने में लागू हुए नए कानून के तहत मामला दर्द हुआ. 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हो चुके हैं. नए कानून के तहत झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बे और कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है. बगड़ कस्बे में विवाहिता के भाई कपिल ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है.
Trending Photos
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बे और कोतवाली थाने में लागू हुए नए कानून के अंतर्गत मामला दर्द हुआ. 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हो चुके हैं. नए कानून के तहत झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बे और कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है. बगड़ कस्बे में विवाहिता के भाई कपिल ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है.
पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 103 (1), 85 व 80 (2) में मामला दर्ज किया है, जबकि पहले ये मामला भारतीय दंड संहिता 302, 304 बी, 498 ए में दर्ज होता था. वहीं कोतवाली थाने में सलीम ने रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है. कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता धारा 115 व 189 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
यह भी पढे़ं- WhatsApp ग्रुप में किसान सम्मान निधि मैसेज पर क्लिक करना व्यापारी को पड़ा भारी
जबकि पहले इसमें भारतीय दंड संहिता की 323 समेत अन्य धारा लगती थी. SP राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि जिले में पहले दिन बगड़ और कोतवाली थाने में नए कानून की धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं. फील्ड में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को नए कानून के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जा चुका है. नए कानून को लेकर सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड हो चुके हैं.
नए कानून की जानकारी को लेकर विशेष सेल का गठन किया गया है. जिसमें नए कानून को लेकर जानकारी दी जा रही है. जिले में बीते 10 दिनों से नए कानून को लेकर थानों में सीएलजी सदस्य और आमजन के साथ बैठक करते हुए कानून में किए गए बदलाव को लेकर जानकारी दी जा रही है.