करौली: नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
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करौली: नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने बलात्कार के आरोपी मोहित शर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. 

करौली: नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Karauli: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने बलात्कार के आरोपी मोहित शर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. 

लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुदगल ने बताया कि 23 मई 2020 को महावीरजी क्षेत्र मे पीड़िता के माता-पिता और भाई घर में बाहर पशुओं के पास सो रहे थे तथा पीड़िता कमरे के अंदर सो रही थी. देर रात को मोहित शर्मा पुत्र मदन मोहन शर्मा निवासी खेड़ी चांदला घर के अंदर चोरी से घुसा गया और कमरे के अंदर सो रही पीड़िता के कमरे में घुसकर आरोपी ने नाबालिग बालिका से बलात्कार किया. वहीं, पीड़िता द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसको थप्पड़ मार दिया.

सुनवाई के दौरान 21 उपलब्ध रहे गवाह 
पीड़िता द्वारा आपबीती बताने पर पीड़िता के परिजनों ने मामले को लेकर श्री महावीर जी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. एफआईआर में कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान पोक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 21 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. कोर्ट मे पेश किए गए सबूतों और साक्ष्य को सुने जाने के बाद पोक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी मोहित शर्मा को बलात्कार का दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Reporter- आशीष चतुर्वेदी

 

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