pratapgarh: गैर इरादतन हत्या के मामले में sc-st कोर्ट ने सुनाई 10 की साल कठोर सजा
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pratapgarh: गैर इरादतन हत्या के मामले में sc-st कोर्ट ने सुनाई 10 की साल कठोर सजा

Pratapgarh: गैर इरादतन हत्या के एक मामले में प्रतापगढ़ की sc-st कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश पूरण सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेजने के आदेश दिए.

 

pratapgarh: गैर इरादतन हत्या के मामले में sc-st कोर्ट ने सुनाई 10 की साल कठोर सजा

Pratapgarh: गैर इरादतन हत्या के एक मामले में प्रतापगढ़ की sc-st कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश पूरण सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेजने के आदेश दिए.

Pratapgarh: गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर प्रतापगढ़ की sc-st कोर्ट ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश पूरण सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेजने के आदेश दिए.

विशिष्ट लोक अभियोजक sc-st कोर्ट प्रकाश शर्मा ने बताया कि डेढ़ साल पहले 27 जून 2021 को जिले के पारसोला थाने में लालजी मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसका बेटा केसरीमल मीणा देवला जीएसएस पर स्थाई रूप से लाइनमैन का कार्य करता था .उस दिन भी वह ड्यूटी पर था, दोपहर 4:30 बजे विद्युत लाइन में खराबी होने से वह शटडाउन लेकर डीपी पर काम कर रहा था तभी वहां पर काम कर रहे शांतिलाल मीणा ने विद्युत लाइन चालू कर दी. 

विद्युत लाइन चालू होने के बाद करंट लगने से शांतिलाल मीणा की मौत हो गई. रिपोर्ट में बताया गया कि शांति लाल मीणा उसके बेटे केसरीमल से नाइट ड्यूटी को लेकर रंजिश रखता था .इस मामले में जांच के बाद पारसोला थाना पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था .आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश sc-st कोर्ट पूरण सिंह ने दोष सिद्ध मानते हुए शांतिलाल मीणा को 10 साल कठोर कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. इस मामले में अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए.

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