मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में निजी कॉलेज से जीएसटी राशि वसूलने को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां कुलपति मामले में निजी महाविद्यालय के संचालकों को राहत देने पर अड़े हैं तो वहीं रजिस्ट्रार इसे नियम विरुद्ध बता रहे हैं.
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Udaipur: उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में निजी कॉलेज से जीएसटी राशि वसूलने को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां कुलपति मामले में निजी महाविद्यालय के संचालकों को राहत देने पर अड़े हैं तो वहीं रजिस्ट्रार इसे नियम विरुद्ध बता रहे हैं.
दरअसल मामले पर रजिस्ट्रार सीआर देवासी ने बताया कि उनके पदभार ग्रहण करने से पहले ही विश्वविद्यालय की ओर से अधिकांश निजी महाविद्यालय संचालकों से जीएसटी की राशि ली जा रही थी लेकिन कुछ संचालकों ने जीएसटी की राशि नहीं दी. इस पर कुलपति ने नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसी आधार पर उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया. यहीं नहीं इसी दौरान निजी विश्वविद्यालय के विरोध पर जीएसटी कार्यालय से भी निजी महाविद्यालयों को राहत देने के लिए दिशा निर्देश मांगे गए. जिसमें साफ निर्देश दिए गए कि विवि अपने स्तर और राहत नहीं दे सकता है.
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ऐसे में अगर विवि से संबंधित निजी महाविद्यालयों से समय पर जीएसटी नहीं ली गई तो इसकी पेनेल्टी विवि को भरनी पड़ेगी. रजिस्ट्रार ने कुलपति पर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जा कर निजी महाविद्यालय संचालकों को राहत देने की बात कह रहे हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने कुलपति को एक पत्र लिख कर निजी महाविद्यालयों को तीन माह की राहत देने के निर्देश दिए है लेकिन वे इसे मानने को तैयार नहीं है. वहीं रजिस्ट्रार ने पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भिजवाई है.
Reporter- Avinash Jagnawat