रामपाल के शिष्यों को हाईकोर्ट से राहत, सतलोक आश्रम में सत्संग की इजाजत
Advertisement
trendingNow1487316

रामपाल के शिष्यों को हाईकोर्ट से राहत, सतलोक आश्रम में सत्संग की इजाजत

हलफनामे में बताया गया कि शांति से सत्संग करने में सरकार को कोई आपत्ति नही है. इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा याचिका का निपटारा कर दिया गया.

रामपाल के शिष्यों को हाईकोर्ट से राहत, सतलोक आश्रम में सत्संग की इजाजत

नितिका माहेश्‍वरी, चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल के रोहतक में करौंथा स्थित सतलोक आश्रम में रामपाल के भक्तों को सत्संग करने की इजाजत दे दी है. हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में हल्फनामा देते हुए कहा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई शिकायत नही आयी कि सत्संग करने नहीं दिया जा रहा. हलफनामे में बताया गया कि शांति से सत्संग करने में सरकार को कोई आपत्ति नही है. इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा याचिका का निपटारा कर दिया गया.

हरियाणा सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के बारें में बताते हुए हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जरनल दीपक सबरवाल ने कहा कि अगर सत्संग के नाम पर कोई भी गैरकानूनी एक्टीविटी की गई तो उन पर सख्त कारवाई होगी जबकि शांति और कानूनी तौर पर सही तरीके से सत्संग करने से उन्हे कोई आपत्ति नहीं है.

बता दें कथित संत रामपाल के शिष्यों ने 2013 में हाईकोर्ट में याचिका दायर आरोप लगाया था कि रामपाल को गिरफ्तार करने के दौरान सतलोक आश्रम में हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन रामपाल के शिष्यों को सत्संग नहीं करने दिया जा रहा, जो गैरकानूनी है. हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रामपाल के शिष्यों ने मांग की थी कि उन्हें सतलोक आश्रम में सत्संग करने की इजाजत दी जाए.

इस मामले में एक सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि सरकार ने सतलोक आश्रम को रामपाल के शिष्यों को सौंप दिया है, लेकिन रामपाल के शिष्यों का आरोप था कि इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनको सत्संग नही करने  दे रही । बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार को  सत्संग करने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि कानून के दायरे में किया जाए । सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए नियमो के अनुसार सत्संग करने की छूट दे दी।

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news