SC-ST की जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति, यूपी सरकार ने बदला ये नियम
Advertisement
trendingNow11615528

SC-ST की जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति, यूपी सरकार ने बदला ये नियम

SC/ST Land Sale Permission: एससी/एसटी (SC/ST) की जमीन खरीदने से जुड़े कानून को यूपी सरकार ने बदल दिया है. अब इस वर्ग की जमीन खरीदने से पहले जिले के डीएम की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी.

SC-ST की जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति, यूपी सरकार ने बदला ये नियम

SC/ST Land Act: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन (SC/ST Land) की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. अब एससी/एसटी (SC/ST) की जमीन खरीदने से पहले जिले के डीएम (DM) की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी. यूपी सरकार (UP Govt) ने टाउनशिप से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव भी किया है. पहले एससी/एसटी लैंड एक्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को एससी/एसटी वर्ग का व्यक्ति ही खरीद सकता था. अन्य वर्गों को इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी. लेकिन अब यूपी सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है. लोग अब बिना डीएम की अनुमति के एससी/एसटी की जमीन खरीद सकेंगे.

यूपी की नई टाउनशिप नीति

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के सामने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की तरफ से यूपी टाउनशिप नीति-2023 को पेश किया गया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण (Planned Urbanization) तेजी से बढ़ा. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

सीएम योगी ने कही ये बात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास और इनमें ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है. विकसित की जाने वाली टाउनशिप में सभी भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ रहने, कार्य करने और मनोरंजन की सुविधाओं का इंटीग्रेटेड प्रावधान हो.

आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रावधान

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि नगरों के नियोजन में स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप काम होगा. इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रावधान भी किया जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बदलावों को वक्त की जरूरत बताया है.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news