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सागर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर जिले में एक स्थानीय अदालत ने 24 वर्षीय एक सीरियल किलर को 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी आरोपी को 13 साल की एक बच्ची से रेप और हत्या के मामले में भी अदालत ने तीन महीने पहले मौत की सजा सुनाई थी.
उप निदेशक अभियोजन अनिल कटारे ने शुक्रवार को बताया कि दोनों ही मामलों में निचली अदालतों ने DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वीरेंद्र आदिवासी (24) को दोषी करार दिया है. उन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन जज दीपाली शर्मा ने 80 वर्षीय पीड़िता से बलात्कार और गला घोंटकर हत्या करने वाले वीरेंद्र को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसपर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कटारे ने कहा कि वीरेंद्र ने बुजुर्ग महिला की हत्या के तीन महीने बाद नाबालिग बच्ची से रेप कर उसकी हत्या की. बच्ची की हत्या के 6 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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अभियोजन के अनुसार बुजुर्ग महिला 11 जनवरी 2019 को एक झोंपड़ी में मृत पाई गई थीं. उनके बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज पुलिस ने जांच शुरू की थी. एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया कि बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या की गई.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया. बाद में संदेह के आधार पर सागर जेल में नाबालिग की हत्या के मामले में बंदी वीरेंद्र को उठाया गया. पुलिस पूछताछ में वीरेंद्र ने बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या करने का जुर्म कबूल किया.