मोटर व्‍हीकल इंस्‍पेक्‍टर के घर पर पड़ा छापा, अफ्रीकी देश युगांडा में मिला लॉकर
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मोटर व्‍हीकल इंस्‍पेक्‍टर के घर पर पड़ा छापा, अफ्रीकी देश युगांडा में मिला लॉकर

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधन के बाद ट्रैफिक नियमों में एक ओर जहां सख्‍ती हुई है, वहीं दूसरी तरफ महकमे में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशें भी हो रही हैं.

मोटर व्‍हीकल इंस्‍पेक्‍टर के घर पर पड़ा छापा, अफ्रीकी देश युगांडा में मिला लॉकर

नई दिल्‍ली: मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (Motor Vehicle Act 2019) में संशोधन के बाद ट्रैफिक नियमों में एक ओर जहां सख्‍ती हुई है, वहीं दूसरी तरफ महकमे में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशें भी हो रही हैं. इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मोटर व्‍हीकल्‍स इंस्‍पेक्‍टर ए शिव प्रसाद के घर पर एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (ACB) ने छापा मारा. शिव प्रसाद पर कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. छापे में एसीबी ने पांच विभिन्‍न स्‍थानों पर 20 करोड़ से अधिक संपत्ति को चिन्हित किया है. इसमें अफ्रीकी देश युगांडा में एक लॉकर भी शामिल है.

उल्‍लेखनीय है कि एक सितंबर से नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा. यहां पर इसकी लिस्‍ट दी जा रही है:

बिना इंश्योरेंस- 2000
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर- 5000
बिना हेलमेट- 1000
बिना सीट बेल्ट- 1000
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर- 10,000
वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने पर- 5000
ओवर स्पीड पर- 2000
बिना परमिट गाड़ी चलाने पर- 10,000
तेज़ रफ्तार- 2000
बाइक पर दो से ज़्यादा सवारी- 2000
रॉन्ग पार्किंग- 300 

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