कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर एक बार फिर पूरी तरह सील
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कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर एक बार फिर पूरी तरह सील

जिन लोगों के पास आने-जाने के लिए पास होगा, केवल उनको ही गाजियाबाद सीमा में आने की परमीशन होगी. 

कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर एक बार फिर पूरी तरह सील

गाजियाबाद:  जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं. जिन लोगों के पास आने-जाने के लिए पास होगा, केवल उनको ही गाजियाबाद सीमा में आने की परमीशन होगी. हालांकि जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को भी छूट होगी. दरअसल, लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई ढील के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है. रविवार जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गाजियाबाद में संक्रमितों की संख्या 232 हो गई है. दो लोगों की कोविड-19 से मौत भी हुई है. गाजियाबाद प्रशासन के आदेश में बताया गया है कि बढ़ते कोरोना केसों में बड़ा हिस्सा गाजियाबाद-दिल्ली के बीच आवागमन करने वालों से संबंधित है. ऐसे में लॉकडाउन के दूसरे चरण की तरह ही बॉर्डर को सील किया जाता है.

गाजियाबाद प्रशासन के आदेश के अनुसार, डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, परिचय पत्र ही पर्याप्त होगा. एम्बुलेंस बिना किसी रोक टोक के आ-जा सकेंगी. वहीं, मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा. उसे मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट प्रदान होगी.

मिठाई की दुकान खोलने को लेकर डीएम का नया आदेश
इसके साथ ही गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ये भी आदेश जारी किया कि अब सोमवार से शनिवार तक हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खुलेंगी. एसोसिएशन ऑफ फूड ऑपरेटर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने जनपद गाज़ियाबाद में मिठाई विक्रेताओं को लॉकडाउन 4.0 के दौरान सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी है. इस दौरान मिठाई विक्रेता ऑनलाइन, टेक अवे और होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री कर सकेंगे. रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

 

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एसोसिएशन  के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी के आदेश का स्वागत करते हुए बताया कि मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है इसलिए एक दिन छोड़कर अगले दिन दुकान खोलना फूड ऑपरेटर्स के हित में नहीं था. हम जिलाधिकारी के आदेश का स्वागत करते हैं.

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