जेल से छूटने के बाद देश से बाहर नहीं जा पाएंगे लालू यादव, मोबाइल नबंर-पता बदलने पर रोक
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जेल से छूटने के बाद देश से बाहर नहीं जा पाएंगे लालू यादव, मोबाइल नबंर-पता बदलने पर रोक

Lalu Yadav Bail: अदालत ने लालू यादव को जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने तथा अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया.

जेल से छूटने के बाद देश से बाहर नहीं जा पाएंगे लालू यादव. (फाइल फोटो)

Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े दुमका कोषागार मामले (Dumka Treasury Case) में शनिवार को RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को जमानत दे दी और इसके साथ ही उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया. न्यायमूर्ति ए के सिंह ने प्रसाद को जमानत दी. अदालत ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने तथा अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया.

लालू अभी नयी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विग्यान संस्थान :एम्सः में न्यायिक हिरासत में भर्ती हैं. CBI की विशेष अदालत में जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी होने पर उनके सोमवार को रिहा हो जाने की संभावना है. उन्हें चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. लालू के स्थानीय अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सोमवार को सीबीआई अदालत खुलने पर पूरी कर लिये जाने की संभावना है.

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गौरतलब है कि इस मामले में लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी.

(इनपुट-भाषा) 

 

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