ये कमेटी हर जिले में स्थिति का जायजा लेगी और पता करेगी कि कहां 4G सेवा शुरू की जा सकत है और कहां नहीं.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में 4G इंटरनेट सेवा चालू करने के मुद्दे पर हालात की समीक्षा के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जा चुका है.
इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसकी सुनवाई में सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक विशेष कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि ये कमेटी हर जिले में स्थिति का जायजा लेगी और पता करेगी कि कहां 4G सेवा शुरू की जा सकत है और कहां नहीं.
दरअसल, आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में 4G सेवा देना घातक रहेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पढ़ाई, चिकित्सा सेवा और बिजनेस आदि के लिए 4G की सख्त जरूरत है. क्योंकि 2G सेवा से ये कार्य संभव नहीं है.
आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 2G सेवा ही उपलब्ध है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह विशेष कमेटी बनाए जो राज्य में लोगों की जरूरत और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करते हुए राज्य के हर जिले में सुरक्षा व 4G की उपलब्धता पर अपनी रिपोर्ट दे.
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