व्हिसल ब्लोअर ने अपना मध्यस्थता शुल्क पुलवामा हमला पीड़ितों के परिवारों को दिया
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व्हिसल ब्लोअर ने अपना मध्यस्थता शुल्क पुलवामा हमला पीड़ितों के परिवारों को दिया

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 की चौथी अनुसूची के अनुसार चतुर्वेदी को कुल करीब 2.5 लाख रुपए शुल्क के रूप में दिए जाने थे.

व्हिसलब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी ने दान की रकम. फाइल फोटो

चंडीगढ़ : व्हिसलब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी ने एक मामले में करीब 2.5 लाख रुपये के अपने मध्यस्थता शुल्क को लेने से इनकार कर दिया और संबंधित पक्षों से यह शुल्क पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा चलाए जा रहे कोष में जमा कराने को कहा.

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2002 बैच के उत्तराखंड कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी चतुर्वेदी को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जनवरी 2018 को बोर्ड और एक निर्माण कंपनी के बीच विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया था. मध्यस्थता सुनवाई फरवरी और अप्रैल 2018 और जनवरी 2019 में हुई. मामले का निपटारा 23 फरवरी 2019 को हुआ. मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 की चौथी अनुसूची के अनुसार चतुर्वेदी को कुल करीब 2.5 लाख रुपए शुल्क के रूप में दिए जाने थे.

आधिकारिक आदेश के अनुसार विवाद के निपटारे पर चतुर्वेदी ने अपना शुल्क शून्य रुपए तय किया और संबंधित पक्षों से कहा कि वे पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा खोले गए खाते में शुल्क जमा कराएं.  दिल्ली के ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान’ (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई भ्रष्टाचारों को उजागर किया था. उन्होंने मैगसेसे पुरस्कार राशि भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दी थी.

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