सुनंदा मर्डर केस में कोर्ट ने पुलिस को दी पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति
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सुनंदा मर्डर केस में कोर्ट ने पुलिस को दी पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति

शहर की एक अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में तीन संदिग्धों का ‘लाई डिटेक्टर टेस्ट’ करने की अनुमति दे दी। संदिग्धों द्वारा यह परीक्षण कराने की रजामंदी देने के बाद अदालत ने जांचकर्ताओं को अनुमति दी।

नई दिल्ली : शहर की एक अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में तीन संदिग्धों का ‘लाई डिटेक्टर टेस्ट’ करने की अनुमति दे दी। संदिग्धों द्वारा यह परीक्षण कराने की रजामंदी देने के बाद अदालत ने जांचकर्ताओं को अनुमति दी।

तीन संदिग्धों, शशि थरूर के घर काम करने वाले नारायण सिंह, चालक बजरंगी और मित्र संजय दीवान ने अदालत से कहा कि वे पालीग्राफ परीक्षण से गुजरना चाहते हैं। अदालत ने शर्त रखी कि परीक्षण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि तीन संदिग्धों पर पालीग्राफ परीक्षण की अनुमति दी जाती है, बशर्ते एनएचआरसी और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन हो।

दिशानिर्देशों में कई अन्य बातों के साथ यह बात भी शामिल है कि परीक्षण का सामना कर रहे लोगों का वकील वहां मौजूद होना चाहिए। इस मामले के संबंध में इससे पहले तीन अन्य लोगों एसके शर्मा, विकास अहलावत और सुनील टकरू का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है।

इस मामले में थरूर से अब तक तीन बार पूछताछ हो चुकी है। सुनंदा पिछले साल 17 जनवरी को एक होटल के कमरे में मृत मिली थीं। सुनवाई के दौरान, पुलिस ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान इन तीनों से पूछताछ हुई लेकिन वे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपा रहे हैं।

पुलिस ने दावा किया, ‘वे सभी तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। वे सुनंदा पुष्कर के शव की चोटों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रहे हैं।’ अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही मजिस्ट्रेट ने पूछा, ‘तीनों संदिग्ध कहां हैं?’

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