'सत्ता के अहंकार में 3 बार के चुने CM को कराया गिरफ्तार', मोदी सरकार पर बरसीं सुनीता केजरीवाल
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'सत्ता के अहंकार में 3 बार के चुने CM को कराया गिरफ्तार', मोदी सरकार पर बरसीं सुनीता केजरीवाल

Sunita Kejriwal: सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने साफ आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में उन्हें गिरफ़्तार करवाया गया है. यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है. आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहें हैं. अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है.

'सत्ता के अहंकार में 3 बार के चुने CM को कराया गिरफ्तार', मोदी सरकार पर बरसीं सुनीता केजरीवाल

Arvind Kejriwal Arrest: आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चा पूरे देश में है. कारण कि उन्हें ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. इसके बाद देशभर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है. पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इस गिरफ्तारी पर सरकार की आलोचना कर रहा है. इसी बीच अब केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. सुनीता केजरीवाल ने साफ आरोप लगाया है कि सत्ता के अहंकार में उन्हें गिरफ़्तार करवाया गया है. यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है.

असल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदीजी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ़्तार करवाया. सबको क्रश करने में लगे हैं. यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है. आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहें हैं. अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है. जनता जनार्दन है सब जानती है. जय हिन्द

कौन सरकार चलाएगा?
उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा. कौन सरकार चलाएगा. इसको लेकर आम आदमी पार्टी का पहले से ही स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे. हालांकि इस बात की बीच चर्चा है कि नियमों के मुताबिक क्या केजरीवाल सीएम पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे. संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कार्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी दुबे का कहना है कि भारत के कानून में कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है, जिससे अगर किसी मुख्यमंत्री को रिमांड या फिर जेल भेजा जाता है तो उसका पद चला जाएगा.

ये बड़ा सवाल है..
उन्होंने आगे यह भी बताया कि पद People''s Representation Act के तहत तभी जाता है जब व्यक्ति को सजा मिलती है. उनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल जेल या फिर रिमांड में रह कर मुख्यमंत्री के पद पर तो बने रह सकते हैं लेकिन सरकार चला पाएंगे और सरकार के कामकाज कर पाएंगे ये बड़ा सवाल है.

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